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पटना के बंसी विहार रेस्तरां में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी, निरीक्षण में 57% अंक; सुधार तक बंद रखने का निर्देश

लाइव सिटीज, पटना: त्योहारों के मौसम को देखते हुए बिहार में खाद्य सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में पटना के फ्रेजर रोड स्थित मेसर्स बंसी विहार रेस्तरां का खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े कई मानकों में खामियां पाई गईं। निरीक्षण में रेस्तरां को कुल 112 में से 63 अंक मिले, यानी 57 प्रतिशत। निरीक्षण का अंतिम परिणाम गैर-अनुपालन (Non-Compliance) पाया गया।

स्टोरेज से लेकर वेंटिलेशन तक कई कमियां

निरीक्षण के दौरान रेस्तरां परिसर में खाद्य पदार्थों और पैकेजिंग सामग्री के उचित भंडारण की व्यवस्था में कमी मिली। इसके अलावा पर्याप्त वेंटिलेशन, उपकरणों की उपयुक्तता, फर्श की स्थिति, पेयजल से जुड़े रिकॉर्ड और दीवारों एवं छत की स्थिति जैसे बुनियादी मानकों का भी सही तरीके से पालन नहीं पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कच्चे माल की सफाई, खाद्य उपकरणों की स्वच्छता, कटरी और क्रॉकरी की सफाई तथा खाद्य पदार्थों के सुरक्षित परिवहन से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी कमियां दर्ज कीं। खाद्य पदार्थों की पोर्शनिंग के दौरान स्वच्छता से संबंधित मानकों का भी पर्याप्त पालन नहीं किया जा रहा था।

FIFO और FEFO व्यवस्था में भी लापरवाही

निरीक्षण में रेस्तरां में आने वाली खाद्य सामग्री से संबंधित रिकॉर्ड के रखरखाव में भी कमी मिली। इसके साथ ही खाद्य सामग्री के इस्तेमाल में FIFO (First In, First Out) और FEFO (First Expiry, First Out) व्यवस्था का उचित अनुपालन नहीं पाया गया।

रखरखाव और स्वच्छता से जुड़े निरीक्षण में मापने और निगरानी करने वाले उपकरणों का निर्धारित समय पर कैलिब्रेशन नहीं कराया जाना भी सामने आया। अधिकारियों ने रेस्तरां संचालक को पेस्ट कंट्रोल प्रमाण पत्र समेत जरूरी अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

व्यक्तिगत स्वच्छता संतोषजनक, मेडिकल रिकॉर्ड मांगा

निरीक्षण के दौरान खाद्य संचालकों की व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। हालांकि, खाद्य संचालकों के वार्षिक मेडिकल परीक्षण और टीकाकरण से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

सुधार नोटिस तक रेस्तरां बंद रखने का निर्देश

निरीक्षण के बाद खाद्य कारोबार संचालक को FSSR, 2011 के प्रावधानों और धारा-IV के तहत जरूरी सुधार करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए 14 दिनों का समय दिया गया है।

साथ ही, सुधार नोटिस प्राप्त होने तक प्रतिष्ठान को बंद रखने तथा खाद्य सामग्री के भंडारण और इस्तेमाल में FIFO एवं FEFO नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

त्योहारों को लेकर पूरे बिहार में जांच अभियान

स्वास्थ्य विभाग की ओर से त्योहारों के मद्देनजर राज्यभर में खाद्य प्रतिष्ठानों की लगातार जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अलग-अलग जिलों में प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के साथ खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्र कर रहे हैं। इन नमूनों की प्रयोगशाला जांच कराई जा रही है।

विभाग ने खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण और उचित हैंडलिंग सुनिश्चित करने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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