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बीजेपी के फरार विधायक राजू सिंह को जाना होगा जेल?, जमानत पर कोर्ट का बड़ा झटका

लाइव सिटीज पटना: आरजेडी नेता तुलसी राय अपहरण मामले में फरार चल रहे बीजेपी विधायक राजू सिंह को बड़ा झटका लगा है. राजद नेता को अगवा कर मारपीट करने के केस में आरोपित राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है. शनिवार को विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) ने साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था.

विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) ने भाजपा विधायक राजू सिंह की याचिका खारिज कर दी है. अब उन्हें अग्रिम जमानत किए हाईकोर्ट की शरण में जाना होगा, लेकिन वहां अभी ग्रीष्मावकाश चल रहा है. दूसरी ओर पुलिस ने उनपर शिकंजा कस दिया है. विधायक के घर इस मामले में शुक्रवार को इश्तेहार चस्पा कर दिया गया था. विधायक को आत्मसमर्पण करने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है.

दरअसल राजद नेता तुलसी राय अपहरण और मारपीट मामले में साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह समेत 6 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है. भाजपा विधायक राजू सिंह के घर पर पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कर इश्तेहार चस्पा किया. अगर भाजपा विधायक राजू सिंह जल्द ही आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी. तुलसी राय मामले में साहेबगंज विधायक राजू सिंह के अलावे शुभम सिंह, संतोष सिंह, टिंकू सिंह, रमेश सिंह और सुमन ठाकुर नामजद आरोपी हैं.

बता दें कि आरजेडी नेता तुलसी राय का आरोप है कि 25 मई को एक तिलक समारोह से लौटने के दौरान भाजपा विधायक राजू सिंह उनको लेकर अपने कोल्ड स्टोरेज पर चले गए. पुलिस के दखल के बाद तुलसी राय को कोल्ड स्टोरेज से सुरक्षित निकाला गया था. तुलसी राय ने 26 मई को पारू थाने में राजू सिंह समेत कई के खिलाफ प्रथमिकी दर्ज कराई. इस मामले को लेकर राजद नेता का पुलिस अभिरक्षा में मुजफ्फरपुर कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया था. जिसके बाद 27 मई को बीजेपी विधायक के ठिकाने पर पुलिस की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया. विधायक राजू सिंह अब तक फरार चल रहे हैं.

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