लाइव सिटीज पटना: मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजू सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. तुलसी राय अपहरणकांड और सीओ व कर्मचारी की पिटाई मामले में फरार चल रहे राजू सिंह के खिलाफ इश्तेहार की अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. अब पुलिस बीजेपी विधायक राजू सिंह के घर पर इश्तेहार चिपकाएगी. राजू सिंह के खिलाफ दो मामले में वारंट और इश्तेहार की इजाजत के लिए पुलिस कोर्ट पहुंच पहुंची थी. कोर्ट की तरफ से इश्तेहार की अर्जी मंजूर कर ली गई है.
दरअसल ये पूरा मामला आरजेडी नेता तुलसी राय अपहरणकांड और सीओ कर्मचारी पिटाई से जुड़ा हुआ है. इस मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह फ़रार चल रहे हैं. आरजेडी नेता किडनैपिंग केस में कोर्ट से पुलिस को वारंट मिली थी लेकिन नियमानुसार विधायक की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण अब पुलिस ने राजू सिंह के वारंट को वापस कर इश्तेहार की अर्जी अदालत में दी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.
बता दें कि राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव अपहरण कांड में साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह सहित छह आरोपितों के विरुद्ध पारु पुलिस द्वारा इश्तेदार निर्गत करने के आवेदन पर एसीजेएम -2 पश्चिमी के कोर्ट में बुधवार को बहस हुई. विधायक राजू कुमार सिंह के ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस पर हम कानून दाखिल करेंगे. एक समय दिया जाये. इस पर कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई के लिए गुरुवार को तिथि निर्धारित की थी. गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए विधायक राजू सिंह के खिलाफ इश्तेदार निर्गत करने की अर्जी को मंजूर कर लिया.
बतातें चलें कि राजद नेता तुलसी राय का अपहरण कांड और सीओ कर्मचारी की पिटाई और गाली गलौज का मामला भाजपा विधायक राजू सिंह के खिलाफ पारू थाना में ही दर्ज है. हालांकि इसको लेकर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल डीएम और एसएसपी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की थी साथ ही साथ स्थानीय पारू थाना पुलिस पर एकपक्षीय कार्यवाई का आरोप लगाया था और कहा था कि अगर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच नही की तो सड़क पर उग्र आंदोलन होगा. एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस लगातार विधायक की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है. अभी तक के अनुसंधान में आरोप सत्य पाया गया है.