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डीजे से जमकर हो रहा ध्वनि प्रदूषण, हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार

लाइव सिटीज, पटना: बिहार में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है. जस्टिस राजीव रॉय ने सुरेंद्र प्रसाद की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि लोग लगातार कई तरह के प्रदूषण को झेल रहे हैं.

वहीं, कोर्ट ने राज्य के नागरिक और राजधानी पटना में शोर/ध्वनि प्रदूषण पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है. इस मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी 2025 को होगी.

इस मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए वरीय अधिवक्ता अजय को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि शहर में ऑर्केस्ट्रा/डीजे ट्रॉली और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग पूरी तरह से भूल गए हैं कि वे किस तरह का ध्वनि/ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे हैं.

रीय अधिवक्ता अजय ने कोर्ट को बताया कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर बनाये गए कानून में ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंधों के प्रकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. उनके अनुसार लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति लेना अनिवार्य है. यहां तक कि लाउडस्पीकर को जब्त भी किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि आज लाउडस्पीकर का जगह डीजे ने ले लिया है.

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