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आचार संहिता लागू होते ही बिहार में निर्वाचन आयोग सख्त, पोस्टर-बैनर के लिए अल्टीमेटम जारी

लाइव सिटीज, पटना: लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतते हुए सभी सरकारी भवनों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश दिए हैं. लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर.

श्रीनिवासन ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि अगले 48 घंटे के अंदर जितने भी चुनावी पोस्टर हैं, उसे हटाने का निर्देश दे दिए हैं. 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी भवनों से विभिन्न दलों के पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्रियों को हटाने का आदेश दिया गया है. अगले 48 घंटे में सार्वजनिक स्थलों और 72 घंटे में निजी भवनों से भी प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा.

श्रीनिवासन ने कहा कि कि इसके साथ ही साथ चुनावी प्रलोभन पर भी रोक लगाया गया है, जैसे वोटर को पैसा देकर लुभा नहीं सकते. उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को लेकर कहा कि 85 साल के ऊपर वाले व्यक्ति इस बार घर से ही वैलेट पेपर पर वोट कर सकते हैं. बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कुल सात चरणों में मतदान होगा. सभी चरणों के नतीजे 4 जून को जारी होंगे.

बिहार निर्वाचन आयोग इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में जुटा है. जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भी इसके लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य का मतदान प्रतिशत 57.33 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 67.47 था. बताया जा रहा है कि मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है. कला, खेल और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े युवाओं का भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सहयोग लिया जा रहा है.

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