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राज्यपाल ने लगाई कुलपति के काम पर रोक:ट्रांसफर, नियुक्ति तथा पैसा सम्बन्धित काम नहीं करेंगे विश्वविद्यालय के कुलपति

राजभवन से बिहार के राज्यपाल के द्वारा पत्र जारी करते हुए 5 विश्वविद्यालयों के कुलपति से वित्तीय प्रभार सहित ट्रांसफर नियुक्ति तथा और भिन्न-भिन्न तरह के नीतिगत कामों पर रोक लगा दी गई है। जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह आदेश राज्य के जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, पटना विश्वविद्यालय, पटना, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा पर लागू होगी।

राजभवन ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि इन सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति का कार्यकाल जल्दी समाप्त होने वाला है। ऐसे में किसी भी तरह के नीतिगत फैसले तथा वित्तीय काम करना उचित नहीं होगा। इसलिए राज्यपाल के द्वारा जो सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं, उन्होंने पत्र के माध्यम से आदेश दिया है कि किसी प्रकार के नीतिगत निर्णय / किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण की कार्रवाई नहीं की जाय।

साथ ही किसी भी नई योजना और नए काम जिसमें वित्त का काम हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जाए। यदि विशेष परिस्थितिवश कार्यहित में किसी भी प्रकार की ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती हो तो पहले राज्यपाल से अनुमति ले ली जाए।

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