लाइव सिटीज, पटना: बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव मुश्किल में हैं। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी पत्नी ऐश्वर्या की अर्जी पर सुनवाई कर तेजप्रताप पर घरेलू हिंसा के प्रावधानों के तहत केस चलाने का आदेश दिया है।
इससे पहले फैमिली कोर्ट ने ऐश्वर्या की अर्जी पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फैसला दे दिया था। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजनथरी और अरुण कुमार झा की बेंच ने फैमिली कोर्ट को ऐश्वर्या की याचिका पर 3 महीने में फैसला सुनाने के लिए कहा है।
ऐश्वर्या ने तेजप्रताप के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। पटना हाईकोर्ट ने जून 2022 में ऐश्वर्या और तेजप्रताप की काउंसिलिंग भी कराई थी और दोनों को सहमति से रास्ता तलाशने को कहा था।
ऐश्वर्या के वकीलों ने हाईकोर्ट में कहा कि मुवक्किल को पति और ससुराल में दिक्कत नहीं है, लेकिन तेजप्रताप ने कहा कि उनको अब ऐश्वर्या के साथ नहीं रहना है। इससे पहले 21 दिसंबर 2019 को पटना के फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप को 2 लाख रुपए और हर महीने ऐश्वर्या को 22000 रुपए देने का आदेश दिया था।
ऐश्वर्या ने इसे ही पटना हाईकोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी थी कि उन्होंने तो कोर्ट से गुजारा भत्ते की कोई मांग ही नहीं की। अब हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इससे तेजप्रताप के खिलाफ अब घरेलू हिंसा संबंधी कानून के तहत केस चलेगा और दोषी साबित होने पर जेल भी जाना पड़ सकता है।