HomeBiharसूरजभान सिंह बरी, मुन्ना शुक्ला फिर जेल जाएंगे; बृज बिहारी मर्डर केस...

सूरजभान सिंह बरी, मुन्ना शुक्ला फिर जेल जाएंगे; बृज बिहारी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

लाइव सिटीज, पटना: बिहार में जाने-माने चर्चित चेहरे के रूप में पहचाने जाने वाले राजद के शासन काल के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में गुरुवार को फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और अन्य शख्स को दोषी करार दिया है। मुन्ना शुक्ला समेत दो को उम्रकैद की सजा हुई है।

वहीं, इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत पांच लोगों को बरी कर दिया गया है। चुकी पटना हाईकोर्ट ने 2014 में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और भाजपा नेता पूर्व सांसद रमा देवी और सीबीआई ने भी पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या साल 1998 में उस समय कर दी गई थी, जब वे आईजीआईएमएस में इलाज के लिए भर्ती थे। निचली अदालत ने साल 2009 में आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

साल 1998 में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या पटना के IGIMS में कर दी गई थी। तब वो शाम के वक्त हॉस्पिटल कैंपस में वॉक कर रहे थे। उसी दरमियान वहां पहुंचे अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उस वक्त बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। बृज बिहारी उस समय के वैश्य समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते थे।

बताया जाता है उनके आह्वान पर नब्बे के दशक में पटना गांधी मैदान में वैश्य समुदाय का रैली आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, जिससे उनका राजनीति में बहुत कद सामने आया था। वहीं, उसके बाद उनकी हत्या हो गई। इस बड़े हत्याकांड में सूरजभान सिंह उर्फ सूरज, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी और शशि कुमार राय को आरोपी बनाया गया था। पति की हत्या के बाद रमा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। वो शिवहर लोकसभा से सांसद रह चुकी हैं। 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments