लाइव सिटीज, पटना: बिहार में सियासी हलचलें थमने का नाम ही नहीं ले रहा. एक बार फिर बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को 1 साल का जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माने की सजा दी गई है. दरअसल, यहां दिलचस्प बात यह है कि शिवानंद तिवारी को यह सजा जदयू के मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा दायर मुकदमे में दी गई है. मामले में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए शिवानंद तिवारी को सजा सुनाया.
वहीं, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के वकील ने अपने मीडिया में दिए गए इंटरव्यू में कहा कि राजद नेता को 1 साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है. फिलहाल कोर्ट ने उन्हें 30 दिन की औपबंधिक जमानत दी है ताकि वे ऊपर के कोर्ट में अपील कर सके.
संजय झा और शिवानंद तिवारी के बीच यह मामला साल 2018 का है. दरअसल, कोर्ट में याचिका दायर करते हुए संजय झा ने शिवानंद तिवारी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए गंदे-गंदे आरोप लगाए हैं. संजय झा ने शिवानंद तिवारी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का भी मुकदमा दर्ज कराया था.
वहीं, कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिवानंद तिवारी को दोषी पाया और सजा सुनाई. खैर, फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार है और जदयू-राजद मिलकर राज्य में सरकार चला रही है. जब शिवानंद ने संजय झा के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, उस समय जदयू और बीजेपी की सरकार राज्य में थी. बाद में भले ही जदयू-राजद ने मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली, लेकिन संजय झा ने केस के साथ समझौता नहीं किया.