HomeBiharबिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पास, अब राज्य में 75% आरक्षण

बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पास, अब राज्य में 75% आरक्षण

लाइव सिटीज, पटना: बिहार विधानसभा केशीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है. आज विधानसभा में बिहार में आरक्षण कोटा बढ़ाने का बिल पास हो गया है. ये बिल बिना विरोध के सर्वसम्मति से पास हुआ है. अब पिछड़ी जातियों और ओबीसी बिहार में 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा. पहले 7 और 8 नवंबर को ही ये विधेयक सदन में पेश होना था, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 2023-24 का अनुपूरक बजट 8 नवंबर को पेश करने का फैसला लिया गया. जिसके बाद आरक्षण बिल आज 9 नवंबर को सदन में पेश हुआ और बिल पर सभी दलों ने अपनी सहमती दे दी.

बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया है. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कोटे से 10 प्रतिशत आरक्षण को भी जोड़ दें तो अब बिहार में 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा. अब ईबीसी 18% से बढ़कर 25% हो गया है. बीसी 12% से 18% हो गया है. एससी 16% से 20% हो गया है, जबकि एसटी के लिए आरक्षण 1% से बढ़कर 2% हो गया है.

सदन में आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि सभी पार्टियों की सहमति से फैसला लिया गया है. हमलोग केंद्र से मिलने गए थे, लेकिन मना कर दिया गया. फिर हमलोग ने सभी के साथ बैठक किया और सोच कर निर्णय किया. सीएम ने कहा कि 50 % पहले से आरक्षण था. फिर केंद्र ने 10 % सामान्य वर्ग के लिये दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15% और बढ़ा दिया गया है. इसके बाद एब राज्य में 75 % आरक्षण हो गया है

सीएम नीतीश ने कहा की हम केंद्र से आग्रह करेंगे जातीय जनगणना करा दें. हमलोग पहले केंद्र से मिलने गए थे, लेकिन वहां मना कर दिया गया. फिर हमलोग ने यहां जातीय सर्वे कराया और अब संख्या के हिसाब से हमलोग बिहार में आरक्षण लागू करेंगे

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