लाइव सिटीज, पटना: बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए नई छुट्टी प्रक्रिया लागू कर दी है. इस नए नियम के तहत अब सरकारी अधिकारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिससे छुट्टी की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जा सके. नई व्यवस्था 16 अगस्त से लागू होने वाली है. सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम जिलाधिकारी को इस बाबत आदेश निर्गत कर दिया है. यह नियम पुलिस विभाग के लिए भी लागू होगा
कर्मचारियों को अब छुट्टी से लेकर अब्सेंट तक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. नए नियम के मुताबिक अब कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मियों की अब्सेंटी, छुट्टी या किसी भी प्रकार के मामले के समाधान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा.
नई व्यवस्था के मुताबिक एचआरएमएस पोर्टल पर सभी कर्मियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. संबंधित विभाग को कहा गया है कि वह 16 अगस्त से पहले इस काम को पूरा कर लें. 16 अगस्त 2024 से राज्य कर्मियों की छुट्टी का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी. 1 सितंबर 2024 से एचआरएमएस पोर्टल पर स्वीकृत छुट्टी के आधार पर ही स्थापना द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराई जाएगी.