लाइव सिटीज, पटना: बिहार आरक्षण कानून को रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। और सितंबर महीने में इस मामले पर सुनवाई करेगा। इस बीच नीतीश सरकार के संसदीय मंत्री विजय चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होने कहा कि दलित, अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को खारिज नहीं किया है। सुनवाई के बाद फैसला सुनाएगा।
मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार आशान्वित है, कि जातीय गणना के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों पर आधारित सरकार के निर्णय को उच्चतम न्यायालय बरकरार रखेगा। और सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। चौधरी ने कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का फैसला नीतीश कुमार और एनडीए का था, जिसका जनता भी समर्थन किया। लेकिन विपक्ष क्रेडिट लेने की होड़ में लगा है।
संसदीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के साथ ही इसको संविधान के 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को पत्र पहले ही लिख चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव के लगातार कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधने और बिहार दौरे पर भी निकलने के सवाल पर विजय चौधरी ने कहा कि दौरे पर जाने की क्या जरूरत है, घर बैठे भी सवाल उठा रहे हैं।