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मुजफ्फरपुर कोर्ट में केके पाठक के खिलाफ फिर परिवाद दायर, जानें क्या है मामला?

लाइव सिटीज, पटना: बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है. यह परिवाद मुजफ्फरपुर स्थित कोर्ट में दर्ज कराई गई है. दरअसल, बिहार के शिक्षकों को अपशब्द कहने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में केके पाठक के खिलाफ अधिवक्ता विनोद कुमार की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है.

जिसमें शिक्षकों को गाली देने और उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 500 और 504 ए के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है. दायर परिवाद में शिक्षा विभाग के मुख्य अपर मुख्य सचिव आईएएस केके पाठक को आरोपी बनाया गया है.

विनोद कुमार के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि ”शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में यह परिवाद दायर किया गया है. जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 4 मार्च सुनिश्चित किया है.”

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