लाइव सिटीज, पटना: बिहार विधानसभा में सोमवार को पुलिस बहाली में अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाओं को न्यूनतम ऊंचाई सीमा में छूट देने की मांग बीजेपी के सदस्यों की तरफ से की गई थी. इसे लेकर मुख्यमंत्री ने छूट देने की घोषणा की है. अभी 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई सीमा है, सभी वर्गों के लिए वहीं 165 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई सीमा है. सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है.
एससी, एसटी और ओबीसी पुरुषों को को आधार बनाकर बीजेपी के सदस्य अनिल कुमार ने सरकार से एससी एसटी और ईबीसी महिलाओं को न्यूनतम ऊंचाई सीमा में छूट देने की मांग की. इस पर पहले प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है. विजेंद्र यादव की तरफ से 2 बार उत्तर को पढ़ा गया है लेकिन बीजेपी के सदस्य अपने तरीके से तर्क दे रहे थे, सदन में उस समय मुख्यमंत्री भी मौजूद थे.
बीजेपी के तरफ से पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने सरकार से आग्रह किया और यह भी कहा कि सवाल ही हम लोग इसलिए लेकर आए हैं कि सरकार इस पर विचार करें.