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बिहार के नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, तीन बार दे सकेंगे परीक्षा, सैलरी नियम सब कुछ जानिए

लाइव सिटीज, पटना: नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से खुशखबरी दी गई है. अब प्रदेश में काम करने वाले लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा. हालांकि उन्हें परीक्षा पास करनी होगी. शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है. सैलरी और नियम के बारे में जानें जरूरी बातें.

सबसे पहले यह समझ लें कि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह भी इसमें नियोजित शिक्षकों को भी सुविधाएं मिलेंगी. यहां तक कि सैलरी भी बढ़ जाएगी. नियोजित शिक्षक विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे. बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा चयनित एजेंसी से नियोजित शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी.

परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों के पास तीन मौके होंगे. अगर पास हो गए तो ठीक नहीं तो शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा. नियमावली प्रकाशित होने की तिथि से एक साल साल के अंदर तीन बार सक्षमता परीक्षा का आयोजन होगा. 

विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन कितना होगा?

  • कक्षा 01 से 05 के विशिष्ट शिक्षक: (मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षक सहित) – 25 हजार रुपये
  • कक्षा 06 से 08 के विशिष्ट शिक्षक: 28 हजार रुपये
  • कक्षा 09 और 10 के विशिष्ट शिक्षक: (माध्यमिक के शारीरिक शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष सहित) – 31 हजार रुपये
  • कक्षा 11 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षक: 32 हजार रुपये
  • सुझाव के लिए एक सप्ताह का दिया गया समय
  • शिक्षा नियमावली बनकर तैयार हो गई है. बता दें कि इस नियमावली का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. इस प्रारूप पर सुझाव देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ई-मेल (directorse.edu@gmail.com) पर सुझाव देना है. 
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