लाइव सिटीज, पटना: नौकरी के बदले जमीन’ घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों की तरफ से और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से हुई बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। अब अदालत 13 अक्टूबर तक अपना आदेश सुनाएगी
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियाँ दी गईं और उसके बदले आरोपियों के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार स्वरूप लिए गए या हस्तांतरित कराए गए। आरोपपत्र में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित कुल 99 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है। सीबीआई ने यह भी कहा कि इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जिनके आधार पर आरोप तय किए जाने चाहिए।
यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में 2004 से 2009 के बीच हुई नियुक्तियों से संबंधित है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि नियुक्तियों के बदले में लोगों ने जमीनें परिवार के नाम पर खरीदी या उपहार में दीं। कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब सभी की नज़र 13 अक्टूबर को सुनाए जाने वाले फैसले पर टिकी है।