लाइव सिटीज पटना: सहारा इंडिया के निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका फंसा पैसा अब जल्द मिल जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 5 हज़ार करोड़ रूपये वापस करने का आदेश जारी किया है. जिससे कई लोगों के पैसे वापस हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक याचिका पर सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक सेबी के पास जमा किए गए 24,000 करोड़ रुपये में से निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश दिया है.
इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि निवेशकों के बीच सेबी के पास जमा किए गए पैसों का वितरण किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे. कोर्ट ने डिपॉजिटर्स को 5,000 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश दिया है.
दरअसल केंद्र सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि सेबी के पास सहारा समूह के जमा पैसे को निवेशकों के बीच बांटने के लिए मंजूरी प्रदान की जाए. जिसके बाद अब इसकी मंजूरी कोर्ट के तरफ से दे दी गई है. वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 1.1 करोड़ निवेशकों को बड़ी राहत मिली है.
बता दें की सेबी के पास जमा रुपयों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलना चाहिए. सेबी ने साल 2012 के निवेशकों के साथ मामले में सहारा फंड से लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए जमा किए थे. निवेशक काफी समय से अपने पैसे वापस लेने की डिमांड कर रहे थे. अब जाकर निवेशकों को राहत की सांस आई है.