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सबका वेतन रोकने वाले केके पाठक की सैलरी भी रुकेगी ? हाईकोर्ट ने दे दिया बड़ा झटका, फंस गए !

लाइव सिटीज, पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्वीकृत बजट का पैसा दस दिनों के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि पैसा नहीं दिये जाने पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। वहीं, कोर्ट ने तीन विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर पाबंदी के शिक्षा विभाग के आदेश पर भी रोक लगा दी है। अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 25 जून को होगी।

दरअसल, पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक समेत सीनियर अफसरों का वेतन पर रोक लगाने का इशारा किया है। कोर्ट ने विश्विद्यालय कर्मियों को वेतन रोके जाने को लेकर आदेश की सुनवाई करते हुए यह संकेत दिए हैं। इसके साथ ही  कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन उठाव रोक आदेश पर भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। 

हाई कोर्ट  ने चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कहा कि, शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों के स्वीकृत बजट राशि का भुगतान करे अन्यथा विभाग के सभी आला अधिकारियों के वेतन उठाव पर रोक लगा दी जाएगी। महाधिवक्ता ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का बचाव करते हुए कोर्ट को बताया कि स्पाइनल कॉड की समस्या के कारण उन्हें बैठने में दिक्कत होती है। इस कारण वीसी के साथ हुई बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया। कोर्ट ने वीसी और अधिकारी को इसे अहम का मुद्दा नहीं बनाने की बात कही। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए कई बिंदु तय किये

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