लाइव सिटीज पटना: गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल किए मानहानि केस की सुनवाई हुई. अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले में जांच के आदेश दिए और फिर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को सुबूतों के साथ कोर्ट में पेश होना होगा. इस मामले में कोर्ट इंक्वॉयरी करेगी. अहमदबाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मई तय की है. इस सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव को सशरीर हाजिर होना होगा.
दरअसल बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद में दाखिल किए मानहानि के केस पर सोमवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद 202 के तहत जांच का आदेश दिया. ऐसे में फिलहाल तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ भी सकती है. कोर्ट के इंक्वायरी ऑर्डर में मानहानि आरोपों की पुष्टि की जाएगी. इसके बाद कोर्ट फैसला लेगी.
अहमदाबाद की कोर्ट में एडीशिनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार ने इंक्वायरी का आदेश जारी करते सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख निर्धारित की. अहमदाबाद में रहने वाले पेशे से व्यापारी हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया है. मेहता ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने पिछले महीने के आखिर में विधानसभा परिसर में एक बयान दिया था. इसमें उन्होंने कहा था देश की वर्तमान परिस्थिति में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं और उन्हें माफ भी कर दिया जाएगा. इससे गुजरात के लोगों की मानहानि हुई है. इसलिए उनके खिलाफ मानहानि का केस चलाया जाए.
बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था. तेजस्वी यादव ने कहा था कि वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है. ये बात उन्होंने तब कही थी जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया था. हालांकि बाद में तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा था बस उनकी यह बातें कुछ लोगों के लिए थी.