लाइव सिटीज पटना: बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिल गई है. नीतीश कैबिनेट ने आज नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति दे दी है. वहीं सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी है. बता दें कि पिछले तीन कैबिनेट बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली की मंजूरी को लेकर इंतजार किया जा रहा था वो आज ख़त्म हो गया है. अब राज्य में जल्द ही बड़े पैमानों पर टीचर की बहाली होगी.
इस नए नियामवली के तहत सातवें फेज की शिक्षक बहाली इस बार नए तरीके से होनी है. ऐसे में सरकार ने बहाली शुरू करने से पहले नई नियमावली तैयार करवाई है. जिस पर अब कैबिनेट की अंतिम मुहर लग गई है. इसके जरिए सातवें चरण के तहत तीन लाख शिक्षकों के खाली पदों पर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. अब नए नियम के तहत शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के जरिये होगी और बहाल होने वाले टीचर राज्यकर्मी कहलाएंगे.
शिक्षक बहाली नियमावली के गठन के बाद बिहार सरकार के नियंत्रण में विद्यालय अध्यापक का एक नया संवर्ग गठन होगा. यह संवर्ग राज्य कर्मी का होगा. यानि शिक्षक अब राज्यकर्मी होंगे. इसके अलावे वर्तमान में पंचायती राज्य संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे. इसके लिए उन्हें परीक्षा पास करना होगा. वहीं बिहार सरकार के कर्मियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है. वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे हैं लोगों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से 38 फ़ीसदी की जगह 42 फ़ीसदी महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है. यानी कि महंगाई भत्ता 4 फ़ीसदी बढाया गया है.