लाइव सिटीज, पटना: नीतीश सरकार इस बार धनतेरस और दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अक्टूबर महीने का वेतन और पेंशन का भुगतान करने जा रही है. वित्त विभाग की ओर से 25 अक्टूबर से वेतन और पेंशन भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने आदेश भी जारी कर दिया है.
प्रधान सचिव वित्त विभाग की तरफ से निकाले गए आदेश में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के प्रधान सचिव, सचिव बिहार विधानसभा, सचिव बिहार विधान परिषद, महा निबंधक पटना उच्च न्यायालय, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी, सभी कोषागार पदाधिकारी और स्थानीय आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली को लेटर भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर माह 2024 का वेतन भुगतान 25 अक्टूबर से पहले कर दिया जाए.
इस लेटर में कहा गया है, ‘राज्य सरकार के ऐसे कर्मी अराजपत्रित और राजपत्रित जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जाती है, को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस (माह मार्च का वेतन) छोड़कर वेतन का भुगतान अनुमान्य है. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंप्रांत दीपावली एवं छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को माह अक्टूबर 2024 के वेतन का भुगतान 25 अक्टूबर, 2024 से करने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 141 में निहित प्रावधानों से आच्छादित है.