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पशुपति पारस को 7 दिन के अंदर पार्टी कार्यालय करना होगा खाली, नहीं तो भवन निर्माण विभाग उठाएगा यह कदम

लाइव सिटीज, पटना: राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को पार्टी कार्यालय वन व्हीलर आवास खाली करने का अल्टीमेटम मिला है. आवास खाली नहीं होने की स्थिति में भवन निर्माण विभाग जबरन खाली कराएगा. विभाग ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है. बता दें कि, भू-संपदा पदाधिकारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से पत्र जारी किया है.

विभाग ने पत्र में लिखा है कि, विभागीय एक्ट 1956 की धारा (4) क की शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय लोजपा अध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की कॉपी मिलने के 7 दिनों के अंदर आवास संख्या 1 व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना को खाली कर दें. निर्धारित अवधि में अगर आवास खाली नहीं होता है, तो बाध्य होकर उसे बलपूर्वक खाली कराया जाएगा.

आरएलजेपी के पास पटना में एक ही पार्टी का कार्यालय बचा था. भवन निर्माण विभाग द्वारा पहले राष्ट्रीय लोजपा को बिहार का प्रदेश कार्यालय खाली करने का आदेश 13 जून 2024 को जारी किया गया था. फिर 8 जुलाई को एक नया आदेश जारी कर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को अलॉट कर दिया गया. इसके बाद भी पशुपति पारस ने आवास खाली नहीं किया है.

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