लाइव सिटीज, पटना: पटना में आयोजित निगम बोर्ड की 09वीं (नौवीं) साधारण बैठक के दौरान शिशिर कुमार हथियार (असला) एवं अनेक बाउंसर के साथ पहुँचकर कई माननीय पार्षद के साथ मार-पीट एवं गाली गलौज की गयी। *पटना नगर निगम कार्यालय एवं बैठक से मेयर पुत्र शिशिर कुमार को प्रतिबंधित किया जाता है।
गौरतलब है कि निगम की 9वीं बोर्ड बैठक में इनके द्वारा माननीय वार्ड पार्षदों के साथ दुर्यव्यवहार (गाली गलौज एवं हाथापाई) की गई है। गौरतलब है कि शिशिर कुमार पर कई प्रकार के अपराधिक मुकदमे भी चल रहे है। इसलिए पटना नगर निगम की सभी गतिविधियों में इनकी उपस्थिती पर रोक लगाई जाती है। *पटना नगर निगम द्वारा इसके लिये निषेधाग्या हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।
पटना नगर निगम की सशक्त स्थाई समिती एवं बोर्ड की बैठक के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम एवं कार्यालय में ये हथियार एवं दल बल के साथ मौजूद होते है।* इनके द्वारा पूर्व में भी नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप एवं पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी इनके द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। माननीया महापौर, पटना नगर निगम के पुत्र श्री शिशिर कुमार मौर्यालोक परिसर स्थिति पटना नगर निगम मुख्यालय व निगम के बैठक/कार्यक्रम स्थलों में निजी अंगरक्षकों (बाउंसर) के साथ पहुँचते हैं, बाउंसर द्वारा नियमानुसार आर्म्स का ढंक कर नहीं रखा जाता है, जिससे कार्यालय कर्मियों में भय का माहौल बना रहता है।
महापौर पुत्र श्री शिशिर के उपर पूर्व से हीं आलमगंज थाना में काण्ड संख्या-232/23 में श्री रजनीश कुमार, डाटाइन्ट्री ऑपरेटर, अजिमाबाद अंचल के साथ मार-पीट का मुकदमा दर्ज है, आलमगंज थाना में काण्ड संख्या-511/24 में हत्या का मुकदमा दर्ज हैं तथा कोतवाली थाना कांड सं0-207/25 में उप नगर नगर आयुक्त श्री रामाशीष शरण तिवारी को गाली ग्लौज व मार-पीट करने से संबंधित मुकदमा दर्ज है। इसके साथ ही *महिलाओं से अभद्रता, नौकरी से हटाने की धमकी देने एवं महिला पार्षद से छेड़खानी एवं भू माफिया आदि के आरोप भी इस पर लगे है।
ऐसी स्थिति में उनके निजी अंगरक्षक (बाउंसर) के नाम, पता, उसके अपराधिक इतिहास एवं आर्म्स अनुज्ञप्ति का सत्यापन आवश्यक प्रतीत होता है। साथ हीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सुंसगत धाराओं के तहत् *कार्रवाई करने तथा निगम कार्यालय एवं निगम के बैठक स्थलों* पर श्री कुमार एवं उनके निजी अंगरक्षकों की उपस्थिति पर प्रतिबंध लगाया जाना भी अपेक्षित है। ताकि भयमुक्त वातावरण में कार्य सम्पादित किया जा सके।
पटना नगर निगम द्वारा इसके लिये निषेधाग्या हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।* इसके साथ ही माननीया महापौर पुत्र श्री शिशिर कुमार एवं उनके निजी अंगरक्षकों (बाउंसरों) का अपराधिक इतिहास का सत्यापन के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (ठछैै) के सुंसगत धाराओं के तहत् कार्रवाई करने तथा निगम कार्यालय एवं निगम के बैठक/कार्यक्रम स्थलों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया।