लाइव सिटीज, पटना: पटना हाईकोर्ट ने जदयू एमएलसी राधाचरण साह उर्फ राधाचरण सेठ को मनी लॉन्डरिंग मामले में नियमित जमानत दी है. जस्टिस डॉ. अंशुमान ने अधिवक्ता एसडी संजय एवं केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर के.एन. सिंह को सुनने के बाद यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट में दलील दी थी कि उनके क्लाइंट के विरुद्ध मनी लॉन्डरिंग का कोई मामला नहीं बनता है.
जेडीयू mlc ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता ने कंपनी में कोई निवेश किया है. आरोप पत्र में कुल 56 गवाह हैं, जिनकी गवाही में काफी समय लग सकता है. इस मामले में अधिकतम सात वर्ष की सजा हो सकती है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा किया जाए
सेठ को बालू के अवैध खनन मामले में ईडी ने 14 सितम्बर, 2023 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में जांच एजेंसी ने जांच के बाद आरोप पत्र समर्पित कर चुकी है. इस मामले में राधा चरण साह के साथ उनके पुत्र कन्हैया प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया था. इन दोनों पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ बालू का अवैध कारोबार करने का आरोप लगा था. कथित रूप से बालू के कारोबार से अकूत संपत्ति जमा की है.