लाइव सिटीज, पटना: दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है।
अपनी याचिका में, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख ने दावा किया है कि आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।
उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में राउज एवेन्यू कोर्ट के उनके और अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी गई है।
बता दें कि 13 अक्टूबर को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
