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गलती से कट गया चालान, तो नहीं काटने पड़ेंगे RTO के चक्कर… अब ऑनलाइन करें शिकायत

लाइव सिटीज, पटना: अगर आपकी गाड़ी का चालान गलती से कट गया है, तो अब आपको RTO या ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए गलत e-चालान के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत की सुविधा शुरू कर दी है। अब घर बैठे ही आप अपना मामला दर्ज करा सकते हैं।

आपको अक्सर देखने को मिलता है कि कैमरे की गलती, नंबर प्लेट की गलत पहचान या तकनीकी कारणों से वाहन चालकों पर बिना गलती के ट्रैफिक चालान कट जाता है। पहले ऐसे मामलों में लोगों को आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस दफ्तर जाकर लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब यह परेशानी खत्म होने वाली है।सरकार ने Parivahan e-Challan पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी है।

ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

गलत चालान की शिकायत के लिए सबसे पहले echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ चालान नंबर या वाहन नंबर डालें। चालान की जानकारी खुलते ही “Dispute / Complaint” का विकल्प चुनें और बताएं कि चालान क्यों गलत है, अगर उपलब्ध हो तो फोटो, वीडियो या दस्तावेज अपलोड करें। शिकायत सबमिट करते ही आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा

वहीं, शिकायत दर्ज होने के बाद ट्रैफिक विभाग मामले की जांच करेगा। अगर जांच में चालान गलत पाया गया, तो चालान रद्द कर दिया जाएगा या फिर जुर्माने की राशि हटा दिया जाएगा।

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