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पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, बहुत बड़ी राहत मिली

लाइव सिटीज, पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पटना हाईकोर्ट ने राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को 2016 के बहुचर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामले में बरी कर दिया है.

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा, इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाता है. मालूम हो कि राजबल्लभ यादव को इसी रेप केस में निचली अदालत ने 10 साल के जेल की सजा सुनाई थी. जिस कारण उनकी विधायकी तक खत्म हो गई थी. लेकिन अब चुनाव से पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में राजबल्लभ यादव को बरी कर दिया है.

यह मामला फरवरी 2016 में सामने आया था, जब एक नाबालिग ने आरोप लगाया था कि उसे जन्मदिन की पार्टी के बहाने बोलेरो गाड़ी से गिरियक स्थित एक घर ले जाया गया. वहां शराब पीने से इनकार करने पर उसके कपड़े उतारकर बिस्तर पर धकेल दिया गया और मुंह में कपड़ा ठूंसकर एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया.

नाबालिग ने दावा किया था कि उसे वहां ले जाने वाली महिला ने आरोपी से 30,000 रुपये लेते देखा था. ट्रायल के दौरान सरकारी पक्ष ने 20 गवाह और बचाव पक्ष ने 15 गवाह पेश किए. निचली अदालत ने 2018 में राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी और राधा देवी को आजीवन कारावास तथा तीन अन्य अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई थी. इस सजा के बाद यादव की बिहार विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी.

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