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नीतीश कुमार के पूर्व विधायक की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट ने दिया आदेश, जानिए पूरा मामला

लाइव सिटीज, सीवान: सिवान के पूर्व जदयू विधायक हेम नारायण साह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. 2002 के एक लूटपाट और मारपीट के मामले में सिवान की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है. इस मामले में कांड संख्या 418/2002 के तहत उन पर गंभीर आरोप है. बताया जा रहा है कि उनके इशारे पर 10 लोगों ने एक पक्ष के घर में घुसकर मारपीट की थी और राइफल, गोलियां और नकदी लूट ली थी. यह मामला अब कोर्ट की सख्ती के बाद चर्चा का विषय बन गया है.

हेम नारायण साह इस मामले में कई सालों से कोर्ट में अनुपस्थित रहे हैं. उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के जज अरविंद कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में पहले भी कई बार कार्रवाई की थी, लेकिन अभियुक्तों की गैर-मौजूदगी के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी.

कोर्ट ने इस मामले में 24 अप्रैल को सभी 11 अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके अलावा, थाना प्रभारी को अभियुक्तों को कोर्ट में पेश न करने के लिए शोकॉज भी जारी किया गया था. हालांकि, इस वारंट का पालन नहीं हुआ, जिसके चलते कोर्ट ने और सख्ती दिखाई. अब संपत्ति कुर्की के लिए इश्तहार चस्पा करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है, जो इस मामले को और गंभीर बनाता है.

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