लाइव सिटीज, पटना: ईंट भट्ठा एवं अन्य निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर ईट भट्ठा अथवा अन्य निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों के 06-14 आयुवर्ग के बच्चों का निकटतम विद्यालय में नामांकन कराएं।
अपर मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा कि निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया है कतिपय बच्चे, जिनके माता-पिता ईट-भट्ठा, बालूघाट, सड़क निर्माण, अन्य सरकारी या गैर सरकारी बड़ी परियोजनाओं में काम करने हेतु अपना गांव छोड़कर कार्यस्थल पर निवास करते हैं, उन्हें माता-पिता के साथ रहने की बाध्यता के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 3 (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि “06-14 आयु वर्ग प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।” इस प्रकार 06-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
एसीएस एस सिद्धार्थ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि ईट भट्ठा अथवा अन्य निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों के 06-14 आयुवर्ग के बच्चों की पहचान की जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे अनामांकित न रहे। साथ ही ईट-भट्ठा मालिक एवं अन्य नियोजकों को यह हिदायत दी जाए कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां कार्य करने वाले कामगारों / श्रमिकों के बच्चों का नामांकन निकटतम सरकारी अथवा निजी विद्यालय में हो एवं वे नियमित रूप से विद्यालय जाएं। ऐसे बच्चों का नामांकन अकादमिक सत्र के बीच में कभी भी हो सकेगा। ऐसे में अपने जिलान्तर्गत अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।