लाइव सिटीज, पटना: राजधानी पटना सहित कई जिलों में जारी कड़ाके की ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है. पटना डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सहित) में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है.
पटना डीएम डॉ त्यागराजन एस एम की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत लगाया गया है. आदेश के मुताबिक कक्षा 8 तक की पढ़ाई पर 8 जनवरी 2026 तक रोक रहेगी.
वहीं कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:30 बजे से शाम 3:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी. पूर्व में कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं जिनके 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलती थी. जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित करें और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.
पटना डीएम के निर्देश के अनुरूप यह आदेश पटना जिले में 4 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 8 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा. जिला दंडाधिकारी यानी पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा 3 जनवरी 2026 को हस्ताक्षरित इस आदेश की प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भेज दी गई है. जिला प्रशासन ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें.
