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बिहार में बिना लाइसेंस मांस-मछली दुकानों पर सख्ती, मंदिर-स्कूल के पास दुकान तो खैर नहीं, जानें नया नियम

लाइव सिटीज, पटना: बिहार के शहरी इलाकों में अब मांस और मछली की दुकानों के लिए नियम कायदे पूरी तरह बदलने वाले हैं. राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने अवैध तरीके से चल रही दुकानों के खिलाफ आदेश दे दिया है.

प्रधान सचिव विनय कुमार के कड़े पत्र ने राज्य के सभी 261 नगर निकायों में हड़कंप मचा दिया है. अब शहर की सड़कों पर न तो खुले में मांस लटका दिखेगा और न ही बिना अनुमति के कोई दुकान चल पाएगी. स्वच्छता मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 के तहत सीधी कार्रवाई की जाएगी.

राज्य के कई शहरों, खासकर राजधानी पटना में निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी स्वच्छता और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है.

सरकार के संज्ञान में आया है कि कई दुकानें धार्मिक स्थलों, स्कूल-कॉलेजों और संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों के बेहद करीब संचालित हो रही हैं. विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे क्षेत्रों में दुकानें न तो लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगी और न ही चलने दी जाएंगी. नगर निकायों को इन दुकानों की पहचान कर हटाने का जिम्मा सौंपा गया है.

सड़क किनारे खुले में मांस लटकाकर बेचने की प्रथा पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. विभाग का मानना है कि इससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ता है. अब दुकानदारों को स्वच्छता के तय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा.

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