लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क: जीएसटी परिषद ने बुधवार को सिन और लग्जरी की वस्तुओं (GST on sin and luxury goods) के लिए 40% का एक नया स्लैब बनाने को मंजूरी दे दी, जो कर ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। हालाँकि इसके कार्यान्वयन की तारीख बाद में घोषित की जाएगी, 5% और 18% के दो अन्य मुख्य स्लैब (new gst slabs) 22 सितंबर से लागू होंगे।
40% का सबसे ऊँचा स्लैब Sin और बड़े वाहनों सहित प्रीमियम वस्तुओं पर लगाया जाएगा, और उम्मीद है कि यह अंततः मौजूदा उपकर व्यवस्था की जगह ले लेगा। FM निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर दरों में बड़ी कटौती की घोषणा करते हुए कहा कि नई दो-स्तरीय प्रणाली आम आदमी पर बोझ कम करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान कहा, “40% की वह विशेष दर भी प्रस्तावित की गई है, और इसे मंजूरी मिल गई है और यह केवल पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, बिना निर्मित तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर लागू होगी।”
उन्होंने आगे कहा, “सभी वस्तुएं, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय और अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय शामिल हैं, कम दरों पर निर्दिष्ट को छोड़कर, सभी 40% के अंतर्गत कवर किए जाएंगे।”