लाइव सिटीज, पटना: अक्टूबर महीने की शुरुआत एलपीजी यूजर्स के लिए बड़े बदलाव (Rule Change For LPG) के साथ होने वाली है और इसके बारे में हर किसी को जान लेना जरूरी है. दरअसल, सरकार 1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG Cylinder Booking का नियम बदल रही है और नए नियम के तहत अब बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) को अनिवार्य किया जा रहा है. सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि एलपीजी को लेकर यह बदलाव करने की वजह क्या है?
सरकार की ओर से घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का जो नियम बदल रहा है. उसे लेकर सरकार ने तस्वीर साफ कर दी है और कहा है कि रेग्युलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस पर लागू सब्सिडी के साथ LPG रिफिल बुक करने के लिए अब उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा. मोदी सरकार के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य सब्सिडी वाले सिलेंडरों का लाभ केवल पात्र परिवारों तक पहुंचाना है.
LPG Booking Rule Change अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर से लागू होने के बारे में जानकारी देने के साथ ही सरकार ने ये भी बताया है कि अगर एलपीजी यूजर तय डेडलाइन तक इस काम को पूरा करने से चूक जाते हैं, तो फिर क्या होगा? नियम के मुताबिक, जो कस्टमर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कराना चाहते या किसी कारण इसे पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें LPG सिलेंडर मिलना बंद नहीं होगा. बल्कि उन्हें सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदना होगा और सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से पेश किए गए आंकड़ों पर नजर डालें, तो शनिवार 19 सितंबर तक देश के 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया था. ये आंकड़ा कुल एलपीजी यूजर्स का करीब 89.9 फीसदी है. यहां बता दें कि जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा इसे करने की जरूरत नहीं है.
