लाइव सिटीज, पटना: बिहार में सरकारी शिक्षकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए एक नया और सख्त आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों को अपनी चल-अचल संपत्ति और दायित्वो का पूरा ब्योरा विभाग को सौंपना होगा। जो शिक्षक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी महीने का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
शिक्षा विभाग द्वारा गुरुवार को जारी जानकारी के अनुसार, यह नियम किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी कोटि के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इसमें प्रधानाध्यापक और विशिष्ट शिक्षक केसाथ-साथ बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक भी शामिल हैं।
विभाग ने ब्योरा जमा करने के लिए मानक भी तय कर दिए हैं। शिक्षकों को अपनी संपत्ति की जानकारी A-4 साइज के सादे कागज पर कंप्यूटर से टाइप करवाकर देनी होगी। यह विवरण कुल तीन पृष्ठों का होगा। प्रत्येक पृष्ठ के नीचे संबंधित शिक्षक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। इसमें केवल संपत्ति ही नहीं, बल्कि शिक्षकों पर मौजूद ऋण या अन्य दायित्वों की जानकारी भी देनी होगी।
