लाइव सिटीज, पटना: पंचायत चुनाव को लेकर फैले भ्रम के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए अहम निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने साफ किया है कि पंचायतों में आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, उनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है.
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत के विभिन्न पदों के लिए आम चुनाव दिसंबर 2026 से पहले करा लिए जाएंगे और इसकी तैयारियां समय पर पूरी की जाएंगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार पंचायत चुनाव मल्टी पोस्ट EVM के जरिए कराए जाएंगे. इससे चुनाव प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, तेज और सुरक्षित होगी.
आयोग के मुताबिक मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों पर आरक्षण का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. आयोग ने यह भी बताया कि नियम के अनुसार पंचायत में हर दो चुनाव के बाद पदों का आरक्षण बदला जाता है. वर्ष 2016 और 2021 में पंचायत चुनाव कराए गए थे, ऐसे में अब 2026 से पहले होने वाले चुनाव में सभी पदों पर नए सिरे से आरक्षण लागू किया जाएगा
सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर अफवाह फैलने के बाद आयोग ने हस्तक्षेप करते हुए लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. आयोग ने चेतावनी दी है कि गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव लोकतंत्र की जड़ हैं और इसे समय पर, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराना आयोग की प्राथमिकता है. आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की तारीखों और कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की जाएगी.
