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बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सूरजभान सिंह और मुन्ना शुक्ला को बड़ी राहत, हत्या के मामले में कोर्ट ने बरी किया

लाइव सिटीज, पटना: पूर्व विधायक विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को लगभग 28 साल पहले हुए बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में हाजीपुर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दोनों बाहुबली नेताओं को बबलू श्रीवास्तव सेमत तीन सुरक्षाकर्मियों की हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया.

यह घटना करीब 28 वर्ष पहले वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के पटेढ़ा अख्तियारपुर गांव के पास हुई थी. यह मामला हाजीपुर जेल से पेशी के लिए मुजफ्फरपुर कोर्ट लाए जा रहे विचाराधीन बंदी बबलू श्रीवास्तव की हत्या से जुड़ा है. पुलिस वैन पर अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें बबलू श्रीवास्तव और उनके साथ चल रहे तीन सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे. कुल पांच लोगों की नृशंस हत्या के इस मामले में ही लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को आरोपी बनाया गया था.

मुन्ना शुक्ला, जो पहले से ही पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे हैं, उनके परिजनों ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त किया है. परिजनों का कहना है कि मारे गए बंदी बबलू श्रीवास्तव मुन्ना शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला हत्याकांड का आरोपी था. इसी संबंध के आधार पर मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह का नाम दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस मामले में फंसाया गया था. परिजनों के अनुसार, कोर्ट ने अब न्याय किया है.

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