लाइव सिटीज, नवादा: बिहार के नवादा जिले में रजौली के पूर्व विधायक प्रकाशवीर को कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) छोड़कर जनता दल यूनाइटेड (JDU) में शामिल हुए प्रकाश वीर को अदालत ने एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। नवादा के तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सुभाषचंद्र शर्मा की अदालत ने प्रकाश वीर की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है।
यह मामला वर्ष 2005 में आचार संहिता उल्लंघन के रजौली थाना कांड संख्या–111/2005 से जुड़ा है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट सह प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 29 जुलाई 2022 को उन्हें छह माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में प्रकाशवीर ने याचिका दाखिल की।
इस पर अदालत ने पूर्व विधायक को सात दिनों के भीतर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट सह प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।