लाइव सिटीज, पटना: बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और नर्सिंग सेवाओं में काम कर रहे कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिया है. अब पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को मासिक भत्ते का भुगतान हर महीने किया जाएगा. साथ ही, राज्य के नर्सिंग स्टाफ को सेवांत लाभ और छुट्टी स्वीकृति की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है.
अब तक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भत्ता हर चौथे महीने (अप्रैल, जुलाई और नवंबर) में दिया जाता था. लेकिन पंचायती राज विभाग ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए भत्ते का भुगतान हर महीने करने का फैसला किया है.
बिहार सरकार ने नर्सिंग सेवा में कार्यरत कर्मियों के लिए भी सेवांत लाभ, एसीपी-एमएसीपी और 60 दिनों के अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान बना दिया है. बता दें कि, पहले ये स्वीकृतियां मुख्यालय स्तर पर दी जाती थीं, जिससे देरी और तकनीकी दिक्कतें आती थीं. अब सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक और अति विशिष्ट अस्पतालों के निदेशक को यह शक्तियां दी गई हैं. सेवा लाभ का भुगतान स्वच्छता प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किया जाएगा.