लाइव सिटीज, पटना: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बालू कारोबारी सुभाष यादव के चुनाव लड़ने की उम्मीद पर पानी फिर गया है. यानी वो झारखंड की कोडरमा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. ये फैसला पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है. हाईकोर्ट ने कोडरमा से नामांकन करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दी है. दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बालू के अवैध खनन मामले में जेल में बंद सुभाष यादव को नामांकन की परमिशन देने के आदेश को हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है.
इस मामले को अब मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है. मुख्य न्यायाधीश किसी दूसरे बेंच में इस मामले को भेजेंगे. उसके बाद सुनवाई होगी. इस मामले में कोर्ट ने सुभाष यादव को पहले नामांकन करने का आदेश दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार इसके विरोध में कोर्ट में गई.
कोर्ट में सरकार ने कहा कि जब इस मामले में ईडी को प्रतिवादी नहीं बनाया गया तो फिर यह आदेश किस तरह का है. इस फैसले का प्रदेश सरकार ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आदेश बदलने का अनुरोध किया था.
सुनवाई के दौरान ईडी और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सुभाष यादव ईडी मामले में गिरफ्तार है और उसने ईडी को पक्षकार बनाए बिना ही नामांकन दाखिल करने का आदेश कोर्ट से ले लिया है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को वापस लेते हुए आवेदक को ईडी को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है. दरअसल ईडी ने ही सुभाष यादव की गिरफ्तारी की थी. ऐसे में नामांकन करने के लिए ईडी को भी परमिशन के लिए कोर्ट के जरिए प्रतिवादी बनाना था. यहीं वजह कि बाद कोर्ट ने अपना आदेश वापस ले लिया.