लाइव सिटीज, पटना: बिहार के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, नियोजित शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब उन्हें योगदान की तारीख़ से ही EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देश में नियोजित शिक्षकों को भविष्य निधि का लाभ 1 सितंबर 2020 की जगह उनके वास्तविक योगदान की तिथि से देने के लिए कहा गया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर द्वारा नियोजित शिक्षकों को योगदान की तारीख़ से भविष्य निधि का लाभ देने हेतु जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनंगज के संबंधित के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को निर्देश दिया गया है।
इस आदेश में EPFO ने कहा है कि ये पूरी कार्रवाई 10 दिनों के निर्धारित समय सीमा में पूरी करें नहीं तो EPF और एमपी एक्ट 1952 के तहत शिक्षा विभाग पर क़ानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस आदेश के आधार पर सभी नियोजित शिक्षकों को योगदान की तिथि से ही EPF का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
गौरतलब है कि बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं लिहाजा माना जा रहा है कि नियोजित टीचर्स को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद उनके योगदान की तिथि से EPF का लाभ मिलने लगेगा।